आगरा में अवैध रूप से रहने वाले 18 बांग्लादेशियों को अदालत ने पाया दोषी, आईबी की कार्रवाई से एलआईयू और स्थानीय पुलिस पर उठे सवाल

आगरा : फर्जी आधार और पैन कार्ड के जरिए आगरा में अवैध रूप से रहने वाले 18 बांग्लादेशियों को अदालत ने दोषी पाया है। सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को सभी 18 आरोपी बांग्लादेशियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार ने अदालत में दलील दी कि बांग्लादेशी फर्जी आधार कार्ड बनाकर धोखाधड़ी से रह रहे थे। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

आपको बता दें कि 2023 में सब इंस्पेक्टर गौरव कटियार ने सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें लिखा था कि 5 फरवरी 2023 को आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 14 से बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था। खुफिया टीम की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों के कब्जे से 35 फर्जी और कूटरचित आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया गया।

हसन, जूली, सूमी, फातिमा बेगम, विष्टी, जुएल शेख, फारुख,

रविउल शेख, बबलू खान, साबिर, ब्यूटी, रशोनारा, विलाल, हलीम,

इस्लाम खान, मोविना, मनीरुल शेख, जोशीना खातून।

सिकंदरा पुलिस ने थाने में 28 बांग्लादेशियों के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। विवेचक ने महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर 31 मार्च 2023 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसमें भी 10 आरोपी बांग्लादेशियों का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।

बता दें कि आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 14 में बांग्लादेशियों ने पूरी कॉलोनी बसा रखी थी। सभी झोपड़ियों में रह रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की सूचना पर  सका खुलासा किया था। तब 28 लोग पकड़े गए थे। जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। आईबी की कार्रवाई से एलआईयू और स्थानीय पुलिस पर सवाल उठे थे।

बांग्लादेशियों की झोपड़ियों में बिजली के मीटर लगे थे। फ्रिज, वॉशिंग मशीन और डिश केबल का कनेक्शन भी था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे पहले 2023 में पहली बार रुनकता में बांग्लादेशियों की एक बस्ती पकड़ी गई थी। जो कबाड़ी का काम करते थे। ये सभी अवैध रूप से भारत में घुसे थे।

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